सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४५ :
नियम ५ :
प्रथम बार के न्यायालय को विवाद का पुन: भेजा जाना :
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम १९७३ (१९७३ का ४९) की धारा ४ द्वारा निरसित ।
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