सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४६ :
निर्देश :
नियम १ :
उच्च न्यायालय को प्रश्न का निर्देश :
जहां ऐसे वाद या अपील की जिसमें डिक्री की अपील नहीं होती, सुनवाई के पूर्व या सुनवाई में अथवा जहां किसी ऐसी डिक्री के निष्पादन में किसी विधि का बल रखने वाली प्रथा का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिसके बारे में वह न्यायालय जो वाद या अपील विचारण कर रहा है या डिक्री का निष्पादन कर रहा है, युक्तियुक्त शंका रखता है वहां वह न्यायालय स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी आवेदन पर, मामले के तथ्यों का और उसे विषय-बिन्दु का जिसके बारे में शंका है, कथन तैयार कर सकेगा और ऐसे कथन को उस विषय-बिन्दु के बारे में अपनी राय के सहित उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ।
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