सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४६ :
नियम ३ :
उच्च न्यायालय का निर्णय पारेषित किया जाएगा और मामला तद्नुसार निपटाया जाएगा :
यदि पक्षकार उपसंजात हों और सुनवाई की वांछा करें तो उच्च न्यायालय उन्हें सुनने के पश्चात् इस प्रकार निर्दिष्ट किए गए विषय-बिन्दु का विनिश्चय करेगा और अपने निर्णय की रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित प्रति उस न्यायालय को पारेषित करेगा जिसने निर्देश किया था और ऐसा न्यायालय उसकी प्राप्ति उस मामले को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुरुप निपटाने के लिए अग्रसर होगा ।
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