सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४७ :
नियम ५ :
दो या अधिक न्यायाधीशों से गठित न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन :
जहां वह न्यायाधीश या वे न्यायाधीश या उन न्यायाधीशों में से कोई एक, जिसने या जिन्होंने वह डिक्री पारित की थी या आदेश किया था जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है, उस न्यायालय में उस समय नियुक्त है या है जब कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन है, अनुपस्थिति या अन्य हेतुक से प्रवारित नहीं है या नहीं है या नहीं है वहां ऐसा न्यायाधीश या उनमें से कोई भी उस आवेदन को सुनेगा या सुनेंगे और उस न्यायालय का या के कोई भी अन्य न्यायाधीश उसे नहीं सुनेगा या नहंीं सुनेंगे ।
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