सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ४९ :
नियम ३ :
नियमों का लागू होना :
किसी भी चार्टरित उच्च न्यायालय को उसकी मामूली या गैर-मामूली आरम्भिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग करने में निम्नलिखित नियम लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-
१) आदेश ७ के नियम १० और नियम ११ के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) ;
२) आदेश १० का नियम ३ ;
३) आदेश १६ का नियम २ ;
४) आदेश १८ के नियम ५, ६, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १५ और १६ (जहां तक वे साक्ष्य लेने की रीति से सम्बन्धित है);
५) आदेश २० के नियम १ से ८ तक के नियम ; तथा
६) आदेश ३३ का नियम ७ (जहां तक वह ज्ञापन बनाने से सम्बन्धित है) ;
और आदेश ४१ का नियम ३५ उसकी अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी भी ऐसे उच्च न्यायालय को लागू नहीं होगा ।
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