सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५१ :
प्रेसिडन्सी लघुवाद न्यायालय :
नियम १ :
प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय :
आदेश ५ के नियम २२ और नियम २३, आदेश २१ के नियम ४ और नियम ७ और आदेश २६ के नियम ४ में और प्रेसिडेन्सी लघुवाद न्यायालय अधिनियम १८८२ (१८८२ का १५) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अनुसूची का विस्तार कलकत्ता, मद्रास और मुम्बई नगरों में स्थापित किसी भी लघुवाद न्यायालय में के किसी भी वाद या कार्यवाही पर नहीं होगा ।
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