सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम १२ :
जब साध्य हो तब समन की तामील स्वयं प्रतिवादी पर, अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी :
जहां कहीं भी यह साध्य हो वहां तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी किन्तु यदि तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी ।
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