सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम १६ :
वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा :
जहां तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को, या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है वहां जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे ।
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