सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २०-क :
१.(डाक द्वारा समन की तामील :)
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९७६ (१९७६ का १०४) की धारा ५५ द्वारा (१-२-१९७७ से) निरसित ।
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१. १९५६ के अधिनियम सं. ६६ की धारा १४ द्वार अन्त:स्थापित ।
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