सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २४ :
कारागार में प्रतिवादी पर तामील :
जहां प्रतिवादी कारागार में परिरुद्ध है वहां समन कारागार के भारसाधक अधिकारी को प्रतिवादी पर तामील के लिए परिदत्त किया जाएगा या १.(डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए) भेजा जाएगा ।
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१. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा १५ द्वारा (१-७-२००२ से ) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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