सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २५ :
वहां तामील, जहां प्रतिवादी भारत के बाहर निवास करता है और उसका कोई अभिकर्ता नहीं है :
जहां प्रतिवादी १.(भारत) के बाहर निवास करता है और उसका १.(भारत) में ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो तामील प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त है वहां, यदि ऐसे स्थान और उस स्थान के बीच जहां न्यायालय स्थित है, डाक द्वारा संचार है तो, समन उस प्रतिवादी को उस स्थान के पते पर, जहां वह निवास कर रहा है २.(या डाक द्वारा या ऐसी कुरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, फैक्स संदेश द्वारा या इलेक्ट्रानिक डाक सेवा द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जिसका उपबंध उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाए):
३.(परन्तु जहां ऐसा प्रतिवादि ४.(बंगलादेश या पाकिस्तान में निवास करता है) वहां समन उसकी एक प्रति के सहित, प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के किसी ऐसे न्यायालय को भेजा जा सकेगा (जो उच्च न्यायालय न हो) जिसकी उस स्थान में अधिकारिता है जहां प्रतिवादी निवास करता है :
परन्तु यह और कि जहां ऐसा कोई प्रतिवादी ५.(बंगलादेश या पाकिस्तान में का लोक अधिकारी (जो, यथास्थिति, बंगलादेश या पाकिस्तान की सेना, नौसेना या वायु सेना का नहीं है)) या उस देश में की रेल कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी का सेवक है वहां समन उसकी एक प्रति के सहित, उस प्रतिवादी पर तामील के लिए उस देश के ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को भेजा जा सकेगा जिस केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।)
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१. १९५१ के अधिनियम सं. २ की धारा ३ द्वारा राज्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा १५ द्वारा (१-७-२००२ से ) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९५१ के अधिनियम सं. १९ की धारा २ द्वारा अन्त:स्थापित ।
४. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ५५ द्वारा (१-२-१९७७ से) पाकिस्तान में निवास करता है के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
५. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ५५ द्वारा (१-२-१९७७ से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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