सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २८ :
सैनिकों, नौसैनिकों या वायुसैनिकों पर तामील :
जहां प्रतिवादी सैनिक, १.(नौसैनिक) या २.(वायुसैनिक) है वहां न्यायालय समन को, उसकी उस प्रति के सहित जो प्रतिवादी द्वारा रक ली जानी है, उसके कमान आफिसर को तामील के लिए भेजेगा ।
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१. १९३४ के अधिनियम सं. ३५ की धारा २ और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित ।
२. १९२७ के अधिनियम सं. १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा अन्त:स्थापित ।
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