सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम २९ :
उस व्यक्ति का कर्तव्य जिसको समन तामील के लिए परिदत्त किया जाए या भेजा जाए :
१) जहां तामील के लिए किसी व्यक्ति को नियम २४, नियम २७ या नियम २८ के अधीन परिदत्त किया गया है या भेजा गया है वहां ऐसा व्यक्ति, उसकी तामील, यदि संभव हो करने के लिए और अपने हस्ताक्षर करके प्रतिवादी की लिखित अभिस्वीकृति के साथ लौटाने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे हस्ताक्षर तामील के साक्ष्य समझे जाएंगे ।
२) जहां किसी कारण से तामील असंभव हो वहां समन ऐसे कारण के और तामील कराने के लिए की गई कार्यवाहियों के पूर्ण कथन के साथ न्यायालय को लौटा दिया जाएगा और ऐसा कथन तामील न होने का साक्ष्य समझा जाएगा ।
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