सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम ३ :
न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश दे सकेगा :
१) जहां न्यायालय के पास प्रतिवादी की स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां समन द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि समन में विनिर्दिष्ट तारीख को वह न्यायालय में स्वयं उपसंजात हो ।
२) जहां न्यायालय के पास वादी की उसी दिन स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो वहां वह ऐसी उपसंजाति के लिए आदेश करेगा ।
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