सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम ४ :
किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी न हो :
किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह -
क) न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर करता है, अथवा
ख) ऐसी सीमाओं के बाहर किन्तु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्यायसदन से पचास मील से कम या (जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है और उस स्थान के जहां न्यायालय स्थित है, बीच पंचषष्ठांश दूरी तक रेल या स्टीमर संचार या अन्य स्थापित लोक प्रवहण है वहां) दो सौ मील से कम दूर है ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।