सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ५ :
नियम ६ :
प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियम किया जाना :
१.(नियम १ के उपनियम (१) के अधीन) दिन, न्यायालय के चालू कारबार, प्रतिवादी के निवास-स्थान और समन की तामील के लिए आवश्यक समय के प्रति निर्देश से नियम किया जाएगा और वह दिन ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए ।
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१. १९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा १५ द्वारा (१-७-२००२ से ) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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