सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ११ :
सूचना :
जहां कही यह अभिकथन करना तात्विक है कि किसी तथ्य, बात या वस्तु की सूचना किस व्यक्ति की थी वहां जब तक कि ऐसी सूचना का प्ररुप या उसके यथावत् शब्द या वे परिस्थितियों, जिनसे ऐसी सूचना का अनुमान किया जाना है, तात्विक न हों, ऐसी सूचना को तथ्य के रुप में अभिकथित करना पर्याप्त होगा ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।