सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम १३ :
विधि की उपधारणाएं :
किसी तथ्य की बात को, जिसकी विधि किसी पक्षकार के पक्ष में उपधारणा करती है या जिसके सबूत का भार प्रतिपक्ष पर है, पक्षकारों में से किसी के द्वारा किसी भी अभिवचन में अभिकथित करना तब तक आवश्यक न होगा जब तक कि पहले ही उसका प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट रुप से न कर दिया गया हो (उदाहरणार्थ जहां वादी दावे के सारभूत आधार के रुप में विनिमय-पत्र पर न कि उसके प्रतिफल के लिए वाद लाता है वहां विनिमय-पत्र का प्रतिफल) ।
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