सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम १६ :
१.(अभिवचन का काट दिया जाना :
न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में आदेश दे सकेगा कि किसी भी अभिवचन में की कोई भी ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित कर दी जाए, -
क) जो अनावश्यक, कलंकात्मक, तुच्छ या तंग करने वाली है, अथवा
ख) जो वाद के ऋृजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उसमें उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली है, अथवा
ग) जो अन्यथा न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है ।)
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१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ५६ द्वारा (१-२-१९७७ से) नियम १६ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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