सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम १८ :
आदेश के पश्चात् संशोधन करने में असफल रहना :
यदि कोई पक्षकार, जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया है, उस आदेश द्वारा उस प्रयोजन के लिए परिसीमित समय के भीतर या यदि उसके द्वारा कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है तो आदेश की तारीख से चौदह दिन के भीतर तदनुसार, संशोधन नहीं करता है तो, उसे, यथास्थिति, यथापूर्वोक्त परिसीमित समय के या ऐसे चौदह दिन के अवसान के पश्चात् संशोधन करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढाया जाए ।)
-------
१. २००२ के अधिनियम सं. २२ की धारा ७ द्वारा (१-७-२००२ से ) नियम १७ और १८ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।