सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ३-क :
वाणिज्यिक न्यायालयों में अभिवचन के प्ररुप :
किसी वाणिज्यिक विवाद में, जहां ऐसे वाणिज्यिक विवादों के प्रयोजनों के लिए बनाए गए उच्च न्यायालय नियमों या विधि व्यवसाय निदेशों के अधीन अभिवचनों के प्ररुप विहित किए गए हैं, अभिवचन उन प्ररुपों में होंगे ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं. ४ की धारा १६ और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित ।
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