सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ७ :
फेरबदल :
किसी भी अभिवचन में दावे का कोई नया आधार या तथ्य का कोई अभिकथन, जो उसका अभिवचन करने वाले पक्षकार के पूर्वतन अभिवचनों से असंगत हो, बिना संशोधन किए न तो उठाया जाएगा और न अन्तर्विष्ट होगा ।
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