सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ६ :
नियम ८ :
संविदा का प्रत्याख्यान :
जहां किसी अभिवचन में किसी संविदा का अभिकथन है वहां विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए उसके कोरे प्रत्याख्यान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह केवल अभिव्यक्त संविदा का, जो अभिकथित की गई है, या उन तथ्यों की बातों का, जिनमें वह संविदा विवक्षित की जा सके, प्रत्याख्यान है, न कि ऐसी संविदा की वैधता या विधि की दृष्टि में पर्याप्तता का प्रत्याख्यान ।
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