सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम १५ :
दस्तावेजें वादी के कब्जे या शक्ति में न होने की दशा में कथन :
१९९९ के अधिनियम सं. ४६ की धारा १७ द्वारा (१-७-२००२ से) लोप किया गया ।
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