सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम ५ :
प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना :
वादपत्र में यह दर्शित किया जाएगा कि प्रतिवादी विषय-वस्तु में हित रखता है या रखने का दावा करता है और वादी की मांग का उत्तर देने के लिए अपेक्षित किए जाने का दायी है ।
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