सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
आदेश ७ :
नियम ६ :
परिसीमा विधि से छूट के आधार :
जहां वाद परिसीमा विधि द्वारा विहित अवधि के अवसान के पश्चात् संस्थित किया जाता है वहां वादपत्र में वह आधार दर्शित किया जाएगा जिस पर ऐसी विधि से छूट पाने का दावा किया गया है :
१.(परन्तु न्यायालय वादी को वाद में न दिए गए किसी आधार पर, यदि ऐसा आधार वाद में उपवर्णित आधारों से असंगत नहींं है तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा ।)
-------
१. १९७६ के अधिनियम सं. १०४ की धारा ५७ द्वारा (१-२-१९७७ से) जोडा गया ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।