पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा १७ :
पासपोर्ट और यात्रा-दस्तावेजों का केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति होना :
इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज सदैव केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति रहेगी।
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१.१९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ८ द्वारा (१-७-१९९३ से) धारा १८ का लोप किया गया।
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