पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा २५ :
१९२० के अधिनियम ३४ के संक्षिप्त नाम का परिवर्तन :
भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, १९२० में धारा १ की उपधारा (१) में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, १९२० शब्दों ओर अंकों के स्थान पर पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम १९२० शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
१.(***)
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१. १९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ८ द्वारा (१-७-१९९३ से) धारा २६ का लोप किया गया ।
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