पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ३७ :
शक्तियों का प्रत्यायोजन :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई भी शक्तियां, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, किसी राज्य सरकार द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।
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