गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
अध्याय ८ :
प्रकीर्ण :
धारा २९ :
अभिलेख का रखा जाना :
(१) इस अधिनियम और नियमों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित सभी अभिलेखों, चार्टो, प्ररूपों, रिपोर्टो, सहमति पत्रों तथा अन्य सभी दस्तावेजों का, दो वर्ष की अवधि तक या ऐसी अवधि तक, जो विहित की जाए, परिरक्षण किया जाएगा:
परन्तु यदि किसी आनुवंशिकी सलाह केन्द्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक के विरुद्ध कोई दांडिक या अन्य कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे केन्द्र, प्रयोगशाला या क्लिनिक के अभिलेखों और अन्य सभी दस्तावेजों का ऐसी कार्यवाही के अंतिम निपटारे तक परिरक्षण किया जाएगा।
(२) ऐसे सभी अभिलेख, सभी युक्तियुक्त समयों पर, समुचित प्राधिकारी को या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
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