गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ३० :
तलाशी लेने और अभिलेखों, आदि के अभिग्रहण करने की शक्ति :
१.(१) यदि समुचित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला या आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसा प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सभी युक्तियुक्त समयों पर, ऐसे आनुवंशिकी सलाह केंद्र, आनुवंशिकी प्रयोगशाला, आनुवंशिकी क्लिनिक या किसी अन्य स्थान में, ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और उसे अभिगृहीत और मुहरबन्द कर सकेगा, यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है।)
(२) दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबन्ध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन ली गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे।
---------
१. २००३ के अधिनियम सं० १४ की धारा २२ द्वारा प्रतिस्थापित ।
INSTALL Android APP
* नोट (सूचना) : इस वेबसाइट पर सामग्री या जानकारी केवल शिक्षा या शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, हालांकि इसे कहीं भी कानूनी कार्रवाई के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, और प्रकाशक या वेबसाइट मालिक इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, अगर कोई त्रुटि मिलती है तो गलतियों को सही करने के प्रयास किए जाएंगे ।