गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम १९९४
धारा ३१ :
सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।
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