अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम १९५६
धारा २४ :
अधिनियम का कुछ अन्य अधिनियमों का अल्पीकारक न होना :
इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह सुधार विद्यालय अधिनियम १८९७ (१८९७ का ८) या उक्त अधिनियम को उपांतरित करने के लिए अधिनियमित या अन्यथा रुप से किशोर अपराधियों से सम्बद्ध किसी राज्य अधिनियम के उपबन्धों का अल्पीकारक है ।
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