लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ८ :
विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां तथा साक्ष्य का अभिलेखन :
धारा ३५ :
बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपठारा करने के लिए अवधि।
१) बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण, यदि कोई हों, विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।
२) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा।
Protection of Children From Sexual Offences Act 2012 in Hindi section 35,
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