लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ९ :
प्रकिर्ण :
धारा ३९ :
विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्गनिर्देश।
राज्य सरकार, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित बनाए जाएं, गैर-सरकारी संगठनों, वृत्तिकों और विशेषज्ञों या ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, चिकित्सीय स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास में ज्ञान है, बालक की सहायता करने के लिए पूर्व विचारण और विचारण प्रक्रम पर सहयोजित करने के लिए मार्गनिर्देश तैयार करेगी। (१९७४ का२)।
Protection of Children From Sexual Offences Act 2012 in Hindi section 39,
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