लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ९ :
प्रकिर्ण :
धारा ४० :
विधिक काउन्सेल की सहायता लेने का बालक का अधिकार।
दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३०१ के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने लिए हकदार होंगे: (१९७४ का २)
परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी वकील उपलब्ध कराएगा।
Protection of Children From Sexual Offences Act 2012 in Hindi section 40,
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