लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ९ :
प्रकिर्ण :
धारा ४२ :
आनुकल्पिक दंड।
१.( जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) की धारा १६६क, धारा ३५४ख, धारा ३५४ग, धारा ३५४घ, धारा ३७०, धारा ३७०क, धारा ३७५, धारा ३७६, २.(धारा ३७६क,धारा ३७६कख, धारा ३७६ ख, धारा ३७६ग, धारा ३७६घ, धारा ३७६ घअ, धारा ३७६ घख,) धारा ३७६ड या धारा ५०९ के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है ।)
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१. दंड विधि(संशोधन) अधिनियम, २०१३ (क्रं. १३ सन् २०१३), धारा २९ द्वारा धारा ४२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, २०१८ (क्र. २२ सन २०१८) की धारा २५ द्वारा प्रतिस्थापित.(भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड १, दिनांक ११-८-२०१८) पर अंग्रेजी में प्रकाशित ।
Protection of Children From Sexual Offences Act 2012 in Hindi section 42,
section 42 pocso act 2012 in hindi, pocso act 2012 hindi section 42.
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