लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय ९ :
प्रकिर्ण :
धारा ४४ :
अधिनियम के क्रियान्वयन की मानीटरी।
१) यथास्थिति, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ की धारा ३ के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग या धारा १७ के अधीन गठित बालक अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग, उस अधिनियम के अधीन उनको समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की मानीटरी ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, करेंगे। (२००६ का ४)
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां होंगी जो उनको बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ के अधीन निहित की गई हैं। (२००६ का ४)
३) उपधारा (१) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग इस धारा के अधीन उनके कार्यकलापों को, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, २००५ की धारा १६ में निर्दिष्ट रिपोर्ट में भी सम्मिलित करेंगे। (२००६ का ४)।
Protection of Children From Sexual Offences Act 2012 in Hindi section 44,
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