लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम २०२०
नियम ८ :
विशेष राहत :
(१) विशेष राहत के लिए, भोजन, कपड़ा, परिवहन और अन्य आकस्किमक आवश्यकता, यदि हो तो, सीडब्ल्यूसी उस स्थिति में अपेक्षित आंकलित रकम के तुरंत भुगतान के लिए निम्नलिखित के अधीन सिफारिश कर सकता है:-
(एक) धारा ३५७ के अधीन डीएलएसए; या;
(दो) राज्य द्वारा उनके निपटारे के लिए रखी गई ऐसी निधि में से डीसीपीयू या;
(तीन) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम, २०१५ (२०१६ का २) के अधीन रखी गई निधि
(२) इस तरह की आकस्मिक रकम का भुगतान शीघ्र सीडब्ल्यूसी से प्राप्त सिफारिश की प्राप्ति से एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
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