नियम ५ : दुभाषिया, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ ..
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम २०२०
नियम ५ :
दुभाषिया, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ और सहायक व्यक्ति :
(१) प्रत्येक जिले में, डीसीपीयू अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दुभाषियों, अनुवादकों, विशेषज्ञों, विशेष शिक्षकों और सहायक व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य संपर्क विवरणों का एक रजिस्टर रखेगा और एसजेपीय, स्थानीय पुलिस, मजिस्टड्ढेट या विशेष न्यायालय को, आवश्यक होने पर, यह रजिस्टर उपलब्ध कराया जाएगा।
(२) अधिनियम की धारा १९ की उप-धारा (४) और धारा २६ की उप-धारा (३) और उप-धारा (४) तथा धारा ३८ और नियम ४ के जनों के लिए नियुक्त दुभाषियों, अनुवादकों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों और सहायक व्यक्तियों की योग्यता और अनुभव क्रमश: इन नियमों में इंगित किए जाएंगे।
(३) जहां एक दुभाषिया, अनुवादक, या विशेष शिक्षक डीजीपी द्वारा नियम (१) के अधीन रखी गई सूची से अन्यथा नियुक्त हैं, इस नियम के उप-नियम (४) और उप-नियम(५) के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं में डीसीपीयू, विशेष न्यायालय या अन्य संबंधित प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, प्रासंगिक अनुभव या औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण या दुभाषिए, अनुवादक, या विशेष शिक्षक द्वारा संबंधित भाषाओं में धाराप्रवाह होने के साक्ष्य पर शिथिलता दी जा सकती है।
(४) उप-नियम (१) के अधीन नियुक्त दुभाषियों और अनुवादकों का बालक द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बालक की मातृभाषा या स्कूल में कम से कम प्राथमिक स्कूल स्तर तक शिक्षा का माध्यम होने या दुभाषिए या अनुवादक द्वारा बालक के व्यवसाय, वृत्ति, या ऐसी भाषा बोले जाने वाले क्षेत्र में निवास के माध्यम से ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से, के साथ ही राज्य की आधिकारिक भाषा से कार्यात्मक परिचय होना चाहिए।
(५) उप-नियम (१) के अधीन रजिस्टर में प्रविष्टि किए गए संकेत भाषी दुभाषियों, विशेष शिक्षकों और विशेषज्ञों के पास भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थान से संकेत भाषा या विशेष शिक्षा में या विशेषज्ञ के मामले में सुसंगत विषय में प्रासंगिक योग्यता होनी चाहिए।
(६) सहायक व्यक्ति बालक अधिकारों या बालक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति या संगठन, या बालक की अभिरक्षा वाले बालक ग्रह या आश्रय गृह का अधिकारी या डीसीपीयू द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो सकता है:
परंतु इन नियमों की कोई बात बालक और बालक के माता-पिता या संरक्षक या अन्य व्यक्ति जिस पर बालक को भरोसा और विश्वास है को अधिनियम के अधीन कार्यवाही के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की सहायता लेने से नहीं रोका जाएगा।
(७) दुभाषिए, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति जिसका नाम उप-नियम (१) के अधीन बनाए गए रजिस्टर में या अन्यथा नामांकित है, की सेवाओं के लिए भुगतान राज्य सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, २०१५ (२०१६ का २) की धारा १०५ के अधीन रखे गए निधियों या डीसीपीयू के पास रखे गए अन्य निधियों से किया जाएगा।
(८) इस अधिनियम के अधीन बालक की सहायता के प्रयोजन से नियुक्त किसी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति को, राज्य सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान किया जाएगा किंतु जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ११) के अधीन एक कुशल कर्मकार के लिए विहित रकम से कम नहीं होगा।
(९) अधिनियम की धारा १९ की उप-धारा (१) के अधीन सूचना प्राप्त होने के बाद बालक द्वारा किसी भी स्तर पर दुभाषिए, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहायक व्यक्ति के लिंग के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्राथमिकता पर ध्यान रखा जाए, और जहां आवश्यक हो, बालक से संवाद की सुविधा के लिए ऐसे एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं।
(१०) दुभाषिया, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ, सहयोगी व्यक्ति या अधिनियम के प्रयोजनों से सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है बालक के संवाद के तरीके से परिचित व्यक्ति, पूर्वाग्रह रहित और निष्पक्ष होंगे और उनके वास्तविक या कथित हित संघर्ष का खुलासा करेंगे और बिना किसी लाग लपेट के दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा २८२ के अनुसार पूर्ण और सटीक व्याख्या या अनुवाद प्रस्तुत करेगा।
(११) धारा ३८ के अधीन कार्यवाही में, विशेष अदालत यह अभिनिश्चित करेगी कि क्या बालक पर्याप्त रूप से अदालत की भाषा बोलता है, और किसी भी दुभाषिए, अनुवादक, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ सहायक व्यक्ति या बालक के संवाद के तरीके से परिचित अन्य व्यक्ति, जिसे बालक के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए नियुक्त किया गया है, किसी हित संघर्ष में शामिल नहीं है।
(१२) अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई भी दुभाषिया, अनुवाद, विशेष शिक्षक, विशेषज्ञ या सहयोगी व्यक्ति गोपनीयता के नियमों से बाध्य होगा, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का १ ) की धारा १२६ के साथ पठित धारा १२७ के अधीन वर्णित है।
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