लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम २०२०
प्ररूप-क :
सूचना और सेवाएं प्राप्त करने के लिए यौन शोषण पीडित बालकों का अधिकार :
१. एफआईआर की प्रति प्राप्त करना।
२. पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
३. सिविल अस्पताल /पीएचसी, आदि से शीघ्र और निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण प्राप्त करना।
४. मानसिक और मनोवैज्ञानिक कुशलता के लिए परामर्श और सलाह प्राप्त करना।
५. महिला पुलिस अधिकारी द्वारा बालक के बयान की रिकॉर्डिंग के लिए बालक के घर या बालक के लिए सुविधाजनक किसी अन्य स्थान प्राप्त करना।
६. जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहां से बाल देखरेख संस्था में स्थानांतरित होना।
७. सीडब्ल्यूसी की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
८. मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
९. जहां आवश्यक हो, दुभाषिये या अनुवाद प्राप्त करना।
१०. अक्षम बालक या अन्य विशिष्ट बालक के लिए विशेष शिक्षक पाना।
११. निःशुल्क विधिक सहायता पाना।
१२. बाल कल्याण समिति द्वारा समर्थन व्यक्ति को नियुक्त किया जाना।
१३. शिक्षा जारी रखना।
१४. निजता और गोपनीयता।
१५. जिला मजिस्टड्ढेट और पुलिस अधीक्षक सहित महत्वपूर्ण संपर्क नंबरों की सूची पाना।
(दार्इं ओर) ड्यूटी अधिकारी
(नाम और पद का उल्लिखित)
(बार्इं ओर) तारीख :
मैने प्ररप-क की एक प्रति प्राप्त की है ।
(पीडित / माता-पिता / संरक्षक का हस्ताक्षर)
(टिप्पण : प्ररुप का अनुवाद स्थानीय सरल और बाल सुलभ भाषा में किया जा सकता है ।)
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