सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक १० :
दूसरे न्यायालय के समन को लौटाने को प्ररुप (आदेश ५ का नियम २३) :
(शीर्षक)
-------------- न्यायालय की उन कार्यवाहियों को पढिए जिनके द्वारा उस न्यायालय के ----------- संख्यांक वाले वाद में ------------ पर तामील के लिए ------------ भेज गया है ।
तामील करने वाले अधिकारी के उस पृष्ठांकन को पढिए जिसमें कहा गया है कि -------------- और उक्त का सबूत ------------- और ------------ की शपथ पर मेरे द्वारा सम्यक् रुप से ले लिए जाने पर यह आदेश दिया जाता है कि -------------- इस कार्यवाही की एक प्रति के साथ -------------- को लौटा दिया जाए ।
न्यायाधीश
कृपया ध्यान दें :
यह प्ररुप समन से भिन्न ऐसी आदेशिका को भी लागू होगा जिसकी तामील उसी प्रकार से की जानी है ।
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