सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक १५ :
साक्षी से हाजिर होने की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (आदेश १६ का नियम १०) :
(शीर्षक)
प्रेषिती-
----------------------
तामील करने वाले अधिकारी की शपथ पर परीक्षा करने से यह प्रतीत होता है कि साक्षी पर समन की तामील सम्यक् रुप से हो चुकी है । यह भी प्रतीत होता है कि उस साक्षी का साक्ष्य तात्विक है और वह उस समन के अनुपालन में हाजिर होने में असफल रहा है । अत: यह उद्घोषणा सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ के आदेश १६ के नियम १० के अधीन निकाली जाती है और साक्षी से अपेक्षा की जाती है कि वह ता.------------ को ------------ बजे पूर्वान्ह में, और जब तक उसे प्रस्थान करने की इजाजत न दे दी जाए तब तक दिन प्रतिदिन, इस न्यायालय में हाजिर हो । यदि वह साक्षी उक्त दिन और समय पर हाजिर होने में असफल रहता है तो उसके साथ विधि के अनुसार बरता जाएगा ।
यह आज ता. ------------------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।
न्यायाधीश ।
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