सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक १६ :
साक्षी की सम्पत्ति की कुर्की का वारंट (आदेश १६ का नियम १०) :
(शीर्षक)
प्रेषिती-
न्यायालय को बेलिफ ।
------------- द्वारा नामित साक्षी ------------ उसकी हाजिरी के लिए निकाली गई उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के बीतने के पश्चात् इस न्यायालय में उपसंजात नहीं हुआ है अत: आपको निदेश दिया जाता है कि आप उक्त साक्षी की -------------- तक मूल्य की ------------- सम्पत्ति कुर्क करके रखें और उसकी तालिका के सहित विवरणी ---------------- दिन के भीतर भेज दें ।
यह आज ता. ------------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।
न्यायाधीश ।
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