सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक १७ :
साक्षी की गिरफ्तारी का वारंट (आदेश १६ का नियम १०) :
(शीर्षक)
प्रेषिती-
न्यायालय का बेलिफ ।
-------------- पर समन की सम्यक् रुप से तामील हो चुकी है, किन्तु वह हाजिर होने में असफल रहा है । (समन की तामील से बचने के प्रयोजन से फरार हो गया है और सामने आने से बचता है) अत: आपको आदेश दिया जाता है कि आप उक्त --------------- को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाए ।
आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि आप इस वारण्ट को वह दिन जिसको, और वह रीति, जिससे इसका निष्पादन किया गया है या वह कारण जिससे यह निष्पादित नहीं किया गया है, प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन के सहित ता. --------
को या उसके पूर्व लौटा दें ।
यह आज ता.-------------- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया ।
न्यायाधीश ।
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