सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक ७ :
अन्य न्यायालय की अधिकारिता में तामील किए जाने के लिए समन के पारेषण का आदेश (आदेश ५ का नियम २१) :
(शीर्षक)
यह कथन किया गया है कि -------------- जो कि उक्त वाद में प्रतिवादी / साक्षी है, आजकल ----------- में निवास कर रहा है । यह आदेश किया जाता है कि ता. ------------- को लौटाया जाने वाला समन और इस कार्यवाही की दूसरी प्रति ----------- के ------------- न्यायालय को उक्त प्रतिवादी / साक्षी पर तामील किए जाने के लिए भेज दी जाए ।
समन की बाबत प्रभार्य -------------- की न्यायालय फीस स्टाम्पों के रुप में इस न्यायालय में वसूल कर ली गई है । ता. -------------- १९ ----------------
न्यायाधीश ।
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