सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८
परिशिष्ट ख :
आदेशिका :
प्ररुप संख्यांक ९ :
लोक सेवक या सैनिक पर तामील किए जाने के लिए समन के पारेषण का आदेश (आदेश ५ के नियम २७ और २८) :
प्रेषिती-
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सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ के आदेश ५ के नियम २७ (या यथास्थिति नियम २८) के उपबन्धों के अधीन दो प्रतियों में समन ------------ प्रतिवादी पर, जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि वह आपके अधीन सेवा कर रहा है, तामील के लिए इसके साथ भेजा जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि उक्त समन की एक प्रति की तामील उक्त प्रतिवादी पर करा दें और उक्त प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित मूल प्रति, आप उस पर तामील का कथन स्वयं पृष्ठांकित करके, इस न्यायालय को लौटा दे ।
न्यायाधीश ।
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