सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
अध्याय ६ :
प्रकिर्ण :
धारा २२ :
अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना :
इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, १९२३ (१९२३ का १९) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में, उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।
Right To Information Act 2005 hindi section 22, RTI act 2005 section 22 in Hindi.
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