सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
अध्याय ६ :
प्रकिर्ण :
धारा २३ :
न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन :
कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रुप में के सिवाय किसी रुप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
Right To Information Act 2005 hindi section 23, RTI act 2005 section 23 in Hindi.
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