सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
अध्याय ६ :
प्रकिर्ण :
धारा ३० :
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :
१) यदि इस अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशि आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होते हों :
परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।
२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् , यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।
Right To Information Act 2005 hindi section 30, RTI act 2005 section 30 in Hindi.
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